कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। अधिसूचना के मुताबिक, यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा। इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
इसमें कहा गया कि न्यूनतम संशोधित मूल पेंशन 8,500 रुपये तय की गई है। आदेश एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि सरकार बुजुर्ग स्कूल शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “कोई अन्य राज्य सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए इस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से हम अपनी सीमित आर्थिक क्षमताओं के बावजूद कर रहे हैं।”
यह घोषणा कोलकाता नगर निगम और 107 अन्य नगर निकायों के चुनाव से पहले की गई है। यह चुनाव अप्रैल के मध्य में होने की संभावना है।