नयी दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। वीजा की अवधि में यह वृद्धि नि:शुल्क आधार पर की गयी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मार्च, 2020 से कोविड महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण कई विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं जो वैध भारतीय वीजा पर उस तारीख से पहले भारत आए थे।
बता दें कि, लॉकडाउन के कारण ऐसे विदेशी नागरिकों के सामने अपना वीजा बढ़ाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 29 जून, 2020 को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा गया था कि ऐसे विदेश नागरिकों के वीजा की अवधि 30 जून के बाद समाप्त होने की स्थिति में ऐसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या रहने की अवधि सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से 30 दिनों तक मुफ्त आधार पर वैध मानी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे विदेशी नागरिक मासिक आधार पर अपने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के फिर से शुरू नहीं होने के आलोक में मंत्रालय ने इस मामले में पुनर्विचार किया और यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे ऐसे विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा की अवधि को 31 अगस्त 2021 तक वैध माना जाएगा। अधिक समय तक रहने को लेकर ऐसे लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि के विस्तार के लिए संबंधित ‘‘एफआरआरओ या एफआरओ’’ को कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी।