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भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका अदालत ने खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर रोक की मांग की गई थी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 22, 2018 23:52 IST
Vijay Mallya- India TV Hindi
Vijay Mallya

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर रोक की मांग की गई थी। ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के सामने एक याचिका दायर करके माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 के तहत ‘भगोड़ा’ घोषित करने का अनुरोध किया था। 

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कानून के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति के एक बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद अभियोजन एजेंसी के पास आरोपी की संपत्तियों को जब्त करने की शक्तियां आ जाती हैं। माल्या ने निचली अदालत में आवेदन दायर करके ईडी की याचिका पर सुनवाई पर 26 नवंबर तक रोक का अनुरोध किया था। 26 नवंबर को पीएमएलए के तहत संचालित अपीलीय न्यायाधिकरण बैंकों के परिसंघ द्वारा उनका बकाया वापस पाने के लिए दायर मामलों की सुनवाई करेगी। 

विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर को माल्या का आवदेन खारिज किया था जिसके बाद शराब कारोबारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। माल्या के वकील अमित देसाई ने बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति वी के जाधव की खंडपीठ से कहा कि उनकी याचिकाओं को कार्यवाही से भागने का प्रयास नहीं माना जाना चाहिए। देसाई ने कहा कि हम भी बकाया चुकाने को लेकर चिंतित हैं और देखना चाहते हैं कि धनदाताओं को उनका बकाया वापस मिले। हम केवल इतना चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्तियां जब्त नहीं हों क्योंकि यह बकाया चुकाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि वह कोई राहत देने के पक्ष में नहीं है।

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