Friday, November 22, 2024
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उत्तर प्रदेश में कई रेड जोन ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आए, आज शाम जारी होंगी लॉकडाउन गाइडलाइंस: योगी आदित्यनाथ

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस बार राज्यों की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। ढील खतरनाक न साबित हो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी योजना के बारे में इंडिया टीवी पर बताया।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 18, 2020 11:19 IST
Uttar Pradesh lockdown guidelines- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Uttar Pradesh lockdown guidelines

नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस बार राज्यों की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। ढील खतरनाक न साबित हो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी योजना के बारे में इंडिया टीवी पर बताया।

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इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ कामों की समीक्षा के साथ ही आज से लागू लॉकडाउन 4.0 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसकी घोषणा वो आज शाम में करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि  राज्य में कई रेड जोन अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदल चुके हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर आज अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए।

इस दौरान योगी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को बोला है कि यूपी में प्रवेश करते ही कामगारों व श्रमिकों को सबसे पहले पेयजल और भोजन दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके जिले में कोई भी व्यक्ति पैदल और बाइक से यात्रा न करें।

वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग-अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात सात से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।

शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है।

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