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उन्नाव केस: ड्राइवर और क्लीनर का नार्को कराने की अदालत ने दी इजाजत

अदालत ने 14 अगस्त शाम चार बजे तक सीबीआई को दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया । अदालत ने सीबीआई के उपाधीक्षक राम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर उक्त आदेश दिया । ड्राइवर आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने अदालत के समक्ष टेस्ट कराने की सहमति दे दी।

Reported by: Bhasha
Updated on: August 09, 2019 22:36 IST
Unnao Accident- India TV Hindi
Image Source : PTI फाइल फोटो

लखनऊ। सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने शुक्रवार को सीबीआई को उस ड्राइवर और क्लीनर का नार्को, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट करने की अनुमति दे दी, जो उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक पर सवार थे।

अदालत ने 14 अगस्त शाम चार बजे तक सीबीआई को दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया । अदालत ने सीबीआई के उपाधीक्षक राम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर उक्त आदेश दिया । ड्राइवर आशीष कुमार पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने अदालत के समक्ष टेस्ट कराने की सहमति दे दी।

उन्नाव बलात्कार पीड़िता जिस कार पर सवार थी, उसे रायबरेली में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में पीडिता की चाची और मौसी की मौत हो गयी जबकि स्वयं पीडिता और उसके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गये।

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