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Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए 10 बड़ी बातें

Unlock 4.0 guidelines: भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 29, 2020 21:00 IST
Unlock4.0 guidelines highlights important points । Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए 10 बड़ी बातें- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली. भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी । आइए आपको बतातें हैं भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की बड़ी बातें।

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पढ़ें- Unlock 4.0 गाइडलाइंस में containment zones को लेकर कही गई है ये बात

  1. मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 
  2. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।
  3. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
  4. ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  5. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
  6. स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  7. Containment Zones के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
  8. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
  9. व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  10. Containment Zones के अंदर 30 सितंबर तक सख्ती से किया जाएगा lockdown का पालन।

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