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Unlock 4 में ढील के बावजूद किन जगहों पर रहेगी पाबंदी? ये रही पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक,, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 29, 2020 20:35 IST
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Image Source : PTI FILE अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन जगहों के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी उनमें सिनेमा हॉल भी शामिल हैं।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिनमें तमाम जगह ढील दी गई है, लेकिन कुछ पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक,, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल विजिट की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य चाहें तो 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए कह सकते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलानी की अनुमति दे दी है।

स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन जगहों के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी उनमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ओपन एयर थिएटर के अलावा सभी तरह के थिएटर शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों के इंटरनेशनल ट्रैवल पर भी पाबंदी जारी रहेगी। यदि किसी को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करनी है तो उसके लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है।

कंटेनमेंट जोन्स में जारी रहेगी सख्ती
ट्रांसमिशन की चेन को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर कंटेनमेंट जोन की सीमा तय की जाएगी। इन कंटेनमेंट जोन्स में गाइडलाइन्स को सख्ती से लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर अन्य सभी सुरक्षा उपायों का भी पूरी तरह ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट जिलाधिकारियों और राज्यों की वेबसाइट पर होगी जिसे गृह मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा।

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