पणजी: गोवा में प्रवेश करने के इच्छुक सभी लोगों के लिए आज से COVID-19 परीक्षण अनिवार्य नहीं होगा और कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पांच महीने से बंद बार एवं रेस्तरां भी ग्राहकों के लिए खुल गए। सरकार ने अनलॉक चार के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर एक सितंबर से कुछ शर्तों के साथ बार एवं रेस्तरों को खोलने की इजाजत दे दी थी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के आखिर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण बार एवं रेस्तरां बंद थे।
पिछले तीन अनलॉक के दौरान खुदरा दुकानों पर शराब की बिक्री बंद थी। बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक चार के दिशा-निर्देशों में इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। आबकारी आयुक्त शशांक मणि त्रिपाठी ने एक आदेश में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत, सरकार ने बार एवं रेस्तरां परिसर में शराब पीने पर लगी रोक को हटा दिया है।
विभाग ने बार एवं रेस्तरां से कुछ शर्तों का पालन करने को कहा है, जिनमें ग्राहक मास्क लगाएं और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अन्य नियमों का पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो ग्राहक मास्क नहीं लगाते या उचित तरीके से अपना चेहरा नहीं ढंकते हैं, उन्हें शराब नहीं बेची जाए।