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अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी, 7 सितंबर से इन नियमों के साथ करें मेट्रो की सवारी

बीते 24 मार्च से बंद मेट्रो सेवा अब 7 सितंबर से फिर से शुरू की जाएगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA)/रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 29, 2020 21:55 IST
Unlock 4.0 MHA Guidelines metro services cinema halls restaurants latest news- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Unlock 4.0 MHA Guidelines metro services cinema halls restaurants latest news

नई दिल्ली। कोरोना संकट के चलते देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर अब देश को अनलॉक किया जा रहा है। 1 सितंबर (मंगलवाल) से लगने वाले अनलॉक-4.0 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। भारत सरकार के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। वहीं मेट्रो यात्रियों को नियमों का पालन न करना भी अब काफी महंगा साबित हो सकता है। वहीं देशभर में 31 अगस्त से अनलॉक-3.0 खत्म हो रहा है। 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि Unlock4 दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तेमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे। 

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जानिए क्या हैं मेट्रो सफर के नए नियम

  1. सरकार ने शर्तों के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो चलानी की अनुमति दे दी है। बीते 24 मार्च से बंद मेट्रो सेवा अब 7 सितंबर से फिर से शुरू की जाएगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA)/रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है।
  2. मेट्रो सफर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि, अभी मेट्रो में यात्रियों को टोकन लेने की सुविधा नहीं मिलेगी। मास्क नहीं पहनने, खाली रहने के लिए मार्क की गई सीटों पर बैठने और स्टेशन परिसर में थूकने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 
  3. बता दें कि, मेट्रो सेवा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यात्रियों को सीटों और प्लेटफॉर्मों पर संकेत, स्मार्ट कार्ड का ऑटो टॉप-अप जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ-साथ कैश, टोकन और पार्किंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी।  
  4. DMRC द्वारा तैयार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) कहता है, 'कार्ड के रिचार्ज के लिए सभी लेनदेन, कैशलेस मोड के माध्यम से होंगे, यात्रा के लिए टोकन की अनुमति नहीं होगी, केवल स्मार्ट कार्ड/क्यूआर कोड की अनुमति होगी वहीं, टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी कैश देकर टिकट नहीं खरीदे जा सकेंगे।
  5. मेट्रो में अब जुर्माना पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपए से शुरू हो सकता है और दोहराने पर यह जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है।
  6. मेट्रो स्टेशनों में बिना मास्क वालों को घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाएगी और हालांकि, सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।

होटल-लॉज-रेस्टोरेंट खोलने के लिए  Standard Operating Procedure (SOP) जारी कर दिया है। इसके तहत प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्टैंपर रखना अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखनी होगी। 21 सितंबर से सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।

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