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Unlock 4.0: 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, ये हैं नई गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 29, 2020 20:41 IST
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Image Source : INDIA TV Unlock 4.0: सरकार ने जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुला-क्या बंद

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने Unlock 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल विजिट की अनुमति होगी। राज्य चाहें तो 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए कह सकते हैं। सरकार ने शर्तों के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो चलानी की अनुमति दे दी है।

पढ़ें: अनलॉक 4.0: 7 सितंबर से इन नियमों के साथ करें मेट्रो की सवारी

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 Unlock 4.0: सरकार ने जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुला-क्या बंद

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।

पढ़ें: अनलॉक-4: जानिए स्कूल, कॉलेज कब तक रहेंगे बंद, गाइलाइन में कही गई ये बात

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Unlock 4.0: सरकार ने जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुला-क्या बंद

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि containment zones के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन अभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थेयटर, इंटरनेशनल हवाई यात्रा पर पाबंदी रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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