नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार ऐसा होगा जब सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी से होने वाले हादसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारी ज़ुर्माने का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने वालों पर दस हजार रुपए का फाइन किया जाएगा।
अब तक नशे में ड्राइविंग करने वालों को सिर्फ दो हजार रुपए का जुर्माना देना होता था। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग पर जुर्माने की राशि एक हजार रुपएसे बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का प्रोविजन किया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच सौ के बजाए पांच हजार का जुर्माना देना होगा। इसके साथ साथ गाड़ी के मालिक या नाबालिग बच्चे के पेरेन्ट्स के खिलाफ केस दर्ज होगा।
ड्राइविंग के वक्त सीट बैल्ट ना लगाने पर अब तक सौ रूपए का जुर्मान होता था, लेकिन आज जो बिल पेश हुआ है उसमें बिना सीट बैल्ट के ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। ड्राइविंग के वक्त फोन पर बातचीत करने पर अब तक सिर्फ सौ रूपए से लेकर एक हजार रुपए तक का जुर्माना होता था, लेकिन नए बिल में ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करने पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किय़ा गया है।
इसी तरह हिट एंड रन से जुड़े मामलों में मुआवजा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। नितिन गड़करी ने बताया कि एक्सीडेंट्स के ज्यादातर मामलों में वक्त पर मेडिकल एड न मिलने से दुर्घटना के शिकार लोगों की मौत होती है। लोग कानूनी पचड़ों से बचने के लिए घायलों की मदद करने से कतरारते हैं। इसलिए बिल में प्रोविजन किया गया है कि दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। अगर मदद करने वाला चाहेगा तो उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा।
मोटर बिल की बड़ी बातें
नशे में गाड़ी चलाना | अभी जुर्माना 2000 रु | प्रस्तावित 10 हजार रु |
ओवर स्पीडिंग | अभी जुर्माना 1000 रु | प्रस्तावित 5 हजार रु |
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना | अभी जुर्माना 500 रु | प्रस्तावित 5 हजार रु |
बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना | अभी जुर्माना 100 रु | प्रस्तावित 1000 हजार रु |
गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात | अभी जुर्माना 100-1000 रु | प्रस्तावित 5 हजार रु |
हिट एंड रन के मामले | अभी मुआवज़ा 25000 रु | प्रस्तावित 2 लाख रु |