नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति नया परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि घरों से बाहर निकलने पर घर में बने मास्क पहनकर रखें। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में उपयोग होने वाली जांच किट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस कदम से देश के भीतर जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
कोविड-19 पर सरकार ने घरों से बाहर निकलने पर घर में बने मास्क पहनने संबंधी परामर्श जारी कर कहा है कि मास्क के प्रयोग से व्यापक रूप से समुदाय को कोविड-19 से बचाने में मदद मिलेगी। इसलिए हमेशा घर से बाहर निकलते समय घर पर बने मास्क पहनना जरूरी है।
सरकार ने जांच किट (डायग्नॉस्टिक किट) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा दिया है। देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जांच किट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाता है।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम से कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि मरीजों की जांच के लिए यह किट जरूरी होती है। इससे पहले जांच किट के निर्यात पर किसी तरह का अंकुश नहीं था। इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का मतलब है कि अब निर्यातक को विदेश में खेप भेजने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा।