नई दिल्ली: लगभग 6 साल पहले दिल्ली में 2 युवकों ने मोमोज के पैसे मांगने पर रेहड़ी वाले की हत्या कर दी थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 व्यक्तियों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्रेता ने अभियुक्तों से एक प्लेट मोमोज का भुगतान मांगा था। दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए निचली अदालतने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों व्यक्तियों की अपील पर हाई कोर्ट ने निर्णय लेते हुए उनकी सजा कम कर दी।
जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आई. एस. मेहता की एक खंडपीठ ने विचार किया कि 2012 में घटना के समय दोनों व्यक्ति युवा थे और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जेल में उनका आचरण भी संतोषजनक पाया गया। बहरहाल, अदालत ने नजफगढ़ के निवासी धर्मेन्द्र और जितेन्द्र को हत्या का प्रयास करने का दोषी माना। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक निचली अदालत ने दोनों व्यक्तियों को मोमोज विक्रेता मोनू की हत्या का दोषी और उसके एक रिश्तेदार रवि की हत्या का प्रयास करने का दोषी ठहराया था। रवि मोनू की जान बचाने की कोशिश कर रहा था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना 8 जनवरी 2012 की शाम को हुई थी जब दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रवि और उसका भतीजा मोनू मोमोज बेच रहे थे। मोनू से एक व्यक्ति ने एक प्लेट मोमोज खरीदा। मोनू ने उसके पैसे मांगे तो व्यक्ति ने प्लेट मोनू के चेहरे पर फेंक कर उसे धमकाया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने साथी के साथ वहां आया और उन्होने डंडों तथा सिलिंडर से मोनू और रवि को पीटा। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां मोनू ने दम तोड़ दिया।