Sunday, December 29, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. Twitter द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

Twitter द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

Reported by: IANS
Published : May 28, 2021 14:46 IST
Twitter द्वारा नए आईटी...
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Twitter द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका  

नई दिल्ली: ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अमित आचार्य ने उच्च न्यायालय से केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 4 के तहत निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को बिना किसी देरी के आवश्यक निर्देश पारित करे।

दलील में कहा गया है कि ट्विटर एक 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' (एसएसएमआई) है जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। दलील में कहा गया है कि संक्षेप में, प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की जिम्मेदारी है कि वह न केवल एक निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करे, जो निर्धारित समय के अंदर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एकल बिंदु प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, बल्कि किसी भी आदेश, नोटिस और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश का पालन करेगा।

उन्होंने दलील में कहा, "यह उल्लेख करना उचित है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 25 फरवरी से लागू हो गए हैं, और प्रतिवादी संख्या 1 (केंद्र) ने इन नियमों का पालन करने के लिए हर एसएसएमआई को 3 महीने का समय दिया था और इन तीन महीनों की अवधि 25 मई को समाप्त हो गई। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अलग-अलग और संयुक्त रूप से उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपने उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने में विफल रहे हैं।"

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि '26 मई, 2021 को अपने ट्विटर पर स्क्रॉल करते हुए' उन्होंने दो व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से 'अपमानजनक, झूठे और असत्य ट्वीट' पाया। याचिका में तर्क दिया गया कि नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज कराने के लिए निवासी शिकायत अधिकारी की तलाश करने की कोशिश की, हालांकि, उसे कोई विवरण नहीं मिला। दलील में तर्क दिया गया कि यह नियम 3 के उप-नियम 2 (ए) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कहता है कि मध्यस्थ अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित एप्लिकेशन या दोनों, जैसा भी मामला हो, शिकायत अधिकारी का नाम प्रमुखता से प्रकाशित करेगा और उसका संपर्क विवरण भी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे संबंधित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के उसके वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है।

याचिका में अदालत से केंद्र और ट्विटर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के संबंध में अपने कार्यकारी, वैधानिक और अन्य सभी दायित्वों को बिना किसी देरी के निर्वहन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।

ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 'संभावित खतरे' पर चिंता जताई थी और नए आईटी नियमों में ऐसे तत्व हैं जो मुक्त बातचीत को रोकते हैं। केंद्र ने गुरुवार को ट्विटर पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भारत में अपनी शर्तों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है और देश की कानूनी व्यवस्था को भी कमजोर करना चाहता है।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement