Friday, November 15, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. क्या 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे Facebook, Twitter और Instagram? अभी तक नहीं मानी है सरकार की बात

क्या 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे Facebook, Twitter और Instagram? अभी तक नहीं मानी है सरकार की बात

देश में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों यानि Facebook, Twitter तथा Instagram के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे और उसके लिए 3 महीने का समय दिया था जो 26 मई को पूरा हो रहा है।

Reported by: Anand Prakash Pandey @anandprakash7
Updated on: May 24, 2021 22:22 IST
क्या 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे Facebook, Twitter और Instagram? अभी तक नहीं मानी है सरकार की बात - India TV Hindi
Image Source : INDIA TV क्या 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे Facebook, Twitter और Instagram? अभी तक नहीं मानी है सरकार की बात 

नई दिल्ली। देश में काम कर रही प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों यानि फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) तथा इंस्टाग्राम (Instagram) के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे और उसके लिए 3 महीने का समय दिया था जो 26 मई को पूरा हो रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इन कंपनियों ने सरकार के बताए नियमों का पालन नहीं किया है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 दिन के बाद Facebook, Twitter तथा Instagram बंद हो जाएंगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि देशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo ने सरकार के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है।

भारत में सोशल मीडिया वेबसाइट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती हैं और अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उन्हें भारत सरकार की तरफ से इम्युनिटी प्राप्त है। लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार के बताए निर्देशों को 26 मई तक नही मानने पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो इम्युनिटी मिली हुई है उसे सरकार समाप्त कर सकती है। ऐसा होने पर भविष्य में संबंधित सोशल मीडिया साइट पर कोई भी यूजर अगर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उस यूजर के साथ साथ संबधित सोशल मीडिया साइट पर भी कार्रवाई हो सकती है।

बता दें कि, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया कपनियों को 3 महीने के अंदर कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश दिया गया था और उस आदेश को भारत सरकार की गैजट में भी प्रकाशित किया गया था। आदेश के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। आदेश मे यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टेक्स पर्सन की जानकारी देनी होगी। 

25 फरवरी 2021 को भारत सरकार के MEITY ने सभी सोशल कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। इनमें भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम हैं। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।

सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वे किससे शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए छह महीने का समय मांगा है तो वहीं कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। भारत से मुनाफा कमा रही हैं लेकिन दिशा-निर्देशों के पालन के लिए हेडक्वार्टर से हरी झंडी का इंतजार करती हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइलऐप पर ग्रिवेंस अधिकारी से संपर्क की जानकारी साझा करने के लिए कहा गया था और ग्रिवेंस अधिकारी के लिए जरूरी था कि सोशल मीडिया पर किसी भी  पोस्ट से जुड़ी किसी भी शिकायत की सुनवाई 24 घंटे में करे और 15 दिन में उसका निपटारा करे। सोशल मीडिया कंपनियों को वेबसाइट पर पोस्ट हुई आपत्तिजनक सामग्री की मॉनिरिंग के लिए भी कहा गया है।

26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं नए नियम 

ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चैकर रखती हैं जिनकी न तो पहचान बताती है और न ही तरीका कि कैसे तथ्यों की जांच की जा रही है। आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है। लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गौरतलब है कि, नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनकी इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकती है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।

गौरतलब है कि, भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ और फेसबुक के 40 करोड़ और ट्विटर के 1 करोड़ यूजर हैं। कुछ कंपनियों ने सरकार से नियमों को मानने के लिए 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कंपनियों की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। यानि सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement