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निठारी हत्याकांड: अदालत ने सुरेंद्र कोली और पंढेर को फांसी की सजा सुनाई

निठारी हत्याकांड मामले को लेकर अदालत गाजियाबाद की विशेष अदालत ने मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है।

Edited by: India TV News Desk
Updated : July 24, 2017 13:40 IST
Pandher and Koli | PTI
Pandher and Koli | PTI

नई दिल्ली: निठारी हत्याकांड मामले को लेकर अदालत गाजियाबाद की विशेष अदालत ने मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने सनसनीखेज निठारी हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। यह मामला पिंकी सरकार (20) की हत्या से जुड़ा है। पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। (JNU में पहली बार मनाया गया कारगिल दिवस, वीसी ने की आर्मी टैंक की मांग)

अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर किया। शर्मा ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की।

राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में दुष्कर्म और हत्या के कई मामलों में से एक में शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने व्यवसायी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को एक 20 वर्षीया युवती के अपहरण, हत्या और दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया। सीबीआई ने 29 दिसंबर, 2006 को यह मामला दर्ज किया था और यह निठारी कांड में दर्ज आठवां मामला है।

बता दें, निठारी में रहने वाली युवती एक मेड थी। वह 5 अक्टूबर 2006 को एक कोठी में काम करने के लिए गई थी। काम खत्म करने के बाद उसने कोठी में ही पहले कुमकुम नाम का सीरियल देखा और उसके बाद घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। उसके पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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