नई दिल्ली: मोबाइल नंबर बदले बिना सेवा प्रदाता कंपनी बदलने की प्रक्रिया में नंबर के मालिकाना हक को लेकर आ रही शिकायतों पर दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने निर्देश जारी किया है।
संस्था ने मोबाइल ऑपरेटरों से कहा है कि वे मोबाइल नंबर पोर्टेब्लिटी (एमएनपी) सेवा के तहत नंबर स्थानांतरित करवाने वाले उपभोक्ताओं से मालिकाना हक को लेकर अंडरटेकिंग लें और सूचना गलत पाए जाने पर नंबर काट दें।
ट्राई की ओर से बृहस्पतिवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि आवेदन के साथ ही अंडरटेकिंग ली जाए। ट्राई ने कहा है कि मोबाइल नंबरों को स्थानांतरित करवाने में उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आए हैं। इसी के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है।