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Toolkit Case: दिशा रवि ने निकिता, शांतनु को दोषी ठहराया, कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

टूलकिट मामला में आरोपी क्लाइमेट ऐक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिशा रवि टूलकिट मामले में पूछताछ के दौरान जवाब देने में आनाकानी कर रही है और उसने सारा दोष सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर मढ़ दिया।

Reported by: Abhay Parashar @abhayparashar
Updated on: February 19, 2021 23:58 IST
Toolkit Case: Disha Ravi sent to 3 days judicial custody- India TV Hindi
Image Source : ANI टूलकिट मामला में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

नई दिल्ली: टूलकिट मामला में आरोपी क्‍लाइमेट ऐक्टिविस्‍ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिशा रवि टूलकिट मामले में पूछताछ के दौरान जवाब देने में आनाकानी कर रही है और उसने सारा दोष सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर मढ़ दिया। पुलिस ने बताया कि वह शांतनु और निकिता के सामने दिशा से पूछताछ करना चाहती है। 

पुलिस ने कहा कि मामले में सह-अभियुक्त शांतनु को नोटिस दिया गया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों का आमना-सामना कराया जाएगा। लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को बताया, "वह जवाब देने में आनाकानी कर रही है। हमने सह-आरोपी शांतनु को नोटिस दिया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे। उसका सह-अभियुक्त के साथ आमना-सामना करवाया जाएगा।"

अभियोजन पक्ष ने कहा, "पूछताछ के दौरान, दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोष मढ़ दिया है। सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ आमना-सामना करवाने की आवश्यकता है। इसीलिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है।" अदालत को यह भी बताया गया कि दिशा रवि ने जमानत की अर्जी दी है, जो 20 फरवरी को सुनवाई के लिए आएगी।

21 वर्षीय क्‍लाइमेट ऐक्टिविस्‍ट को उसकी पांच दिन की पुलिस हिरासत के अंत में कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर 'टूलकिट' साझा करने और संपादित करने के आरोप में दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।

फिर उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रो-खालिस्तानी ग्रुप - पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और उसके सक्रिय सदस्यों की पहचान करने और हटाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को फिर से प्राप्त करने के लिए हिरासत की मांग की थी।

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