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कोयला घोटाला: ED की शिकायत पर कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया

दिल्ली की एक कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना किया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 18, 2021 23:43 IST
कोयला घोटाला: ED की शिकायत पर कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब
Image Source : INDIA TV कोयला घोटाला: ED की शिकायत पर कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना किया है। ईडी ने कहा कि बार-बार समन जारी करने पर भी रुजिरा बनर्जी पेश नहीं हुई हैं। गौरतलब है कि कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी जांच कर रही है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि रुजिरा बनर्जी 30 सितंबर को कोर्ट में पेश हों।  

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय से जारी समन को रद्द करने का अनुरोध दिल्ली उच्च न्यायालय से किया था। दोनों ने कहा था कि वे कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्हें दिल्ली में जांच में सहयोग करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली में जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है और अनुरोध किया है कि ईडी का निर्देश दिया जाए कि वह दोनों को इस मामले की जांच में सहयोग के लिए दिल्ली आने को बाध्य ना करे। डायमंड हार्बर सीट से सांसद 33 वर्षीय अभिषेक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा दी गई है और उसके अनुसार, महिला को अपने निवास वाले शहर से बाहर जांच में शामिल होने जाने की आवश्यकता नहीं है। 

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