Wednesday, November 06, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. मोटर व्हीकल संशोधन बिल को राज्यसभा ने दी मंजूरी, सख्त होंगे ट्रैफिक नियम

मोटर व्हीकल संशोधन बिल को राज्यसभा ने दी मंजूरी, सख्त होंगे ट्रैफिक नियम

राज्यसभा ने बुधवार को मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019’ को मंजूरी दे दी जिसमें परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सख्त प्रावधान किए गये हैं । 

Reported by: Bhasha
Published on: July 31, 2019 21:37 IST
Rajya Sabha - India TV Hindi
Image Source : PTI Rajya Sabha 

नयी दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार को मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019’ को मंजूरी दे दी जिसमें परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सख्त प्रावधान किए गये हैं । राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। विधेयक को गत सप्ताह मंगलवार को लोकसभा में पारित किया गया था। किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। 

उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। 

विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है ।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement