पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला अब खाली करना ही होगा। पटना हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खानी करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि तेजस्वी को वह बंगला उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। पद से हटने के बाद सरकार ने तेजस्वी का आवंटन रद्द करते हुए यह बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया है।
तेजस्वी ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला शनिवार को सुनाया गया।
तेजस्वी राजद, कांग्रेस और जद (यू) महागठबंधन की सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाद में अपने जद (यू) को महागठबंधन से अलग कर लिया और जनादेश के विपरीत हाशिये पर पड़े भाजपा को साथ लेकर दूसरी सरकार बना ली। जब सरकार बदली तो सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बन गए।