नई दिल्ली: केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है जो तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटलों के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पताल कुछ होटलों के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण के लिए पैकेज दे रहे हैं जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ है।
पत्र में अगनानी ने लिखा कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र, कार्यस्थल, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र के अलावा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और किसी स्थान पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए होटलों में टीकाकरण दिशानिर्देशों के खिलाफ है और इसे तत्काल रोका जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के लिए सिर्फ चार विकल्प उपलब्ध हैं। पहला सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा संचालित प्राइवेट कोविड वैक्सीनशन सेंटर। तीसरा, सरकारी कार्यालयों के कार्यस्थलों पर बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और प्राइवेट कंपनियों के कार्यालयों पर निजी अस्पतालों द्वारा संचालित केंद्र। चौथा और अंतिम बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जो आरडबल्यूए, हाउसिंग सोसायटी, कम्यूनिटी सेंटर, पंचायत भवन, स्कूल-कॉलेज, ओल्ड ऐज होम जैसी अस्थायी जगहों पर चलाए जाएं।