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Sushant Singh Rajput Case: अब कंफ्यूजन का चैप्टर होगा क्लोज! साज़िश की परतें होगी बेनकाब

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच CBI को सौंप दी है यानी अब सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस के हाथ से निकल कर CBI के पास पहुंच गई है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 19, 2020 19:51 IST
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Image Source : INDIA TV Sushant Singh Rajput Case: अब कंफ्यूजन का चैप्टर होगा क्लोज! साज़िश की परतें होगी बेनक़ाब

नई दिल्ली. Sushant Singh Rajput Case की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच CBI को सौंप दी है यानी अब सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस के हाथ से निकल कर CBI के पास पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो सबसे अहम बात कही हैं वो ये कि बिहार सरकार की CBI जांच की सिफारिश 100 फीसदी सही है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी माना है कि पटना पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो सही है। साथ में ये भी कहा कि अब इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच सीबीआई ही देखेगी।
 
 
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बात ये बात तो साफ है कि सुशांत केस में जो मुंबई पुलिस ना कर पाई, उसे अब CBI ढूंढेगी। सुशांत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का भी कोई रोल है। इन सवालों के जवाब अब सीबीआई अपने तरीके से पता करेगी। बताया जा रहा है कि फैसले से पहले ही जांच एजेंसी ने शुरुआती तैयारी कर ली थी। अब सीबीआई की एक टीम इस मामले की जांच के लिए कल या परसो मुंबई पहुंच सकती है। खबर है कि ये टीम हत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ाएगी।
 
मुंबई पुलिस ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की थी। जिन 56 लोगों से पूछताछ की थी, बयान लिए थे, वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है। सवाल है अब सीबीआई अपनी जांच कैसे, कहां से और किन सुरागों की मदद से शुरु करेगी।
 
'सुप्रीम फैसले' की बड़ी बातें
  • बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, वो सही थी।
  • सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई।
  • महाराष्ट्र सरकार अब सीबीआई जांच को चुनौती नहीं दे सकती।
  • कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो, उसकी जांच भी सीबीआई करेगी।
जाहिर है सीबीआई के लिए जांच का आधारा बिहार में दर्ज वो FIR बनेगी जिसे सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई थी। अब CBI बिहार पुलिस की FIR के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत केस के लिए चिट्ठी लिखेगी। सीबीआई सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट करेगी। ये जानने के लिए कि क्या सुसाइड का कोई एंगल बनता है। 
 
सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती की फैमिली एंड कंपनी पर क्या-क्या आरोप लगाए
  • पटना में दर्ज छह पन्नों की FIR में सुशांत के पिता ने लिखा है कि रिया ने सुशांत के पैसे-प्रॉपर्टी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल है।
  • इलाज के नाम पर रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल किया। रिया ने सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने की धमकी दी।
  • रिया ने साजिश के तहत सुशांत के साथ नजदीकियां बढ़ाई।
  • रिया और परिवार ने सुशांत को दवाओं की ओवरडोज दी।
  • सुशांत के मानसिक इलाज की जानकारी परिवार को नहीं दी।
  • सुशांत के निजी एकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए।
  • सुशांत के खाते से अनाम एकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए।
  • सुशांत का लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, दस्तावेज ले गई रिया।
  • भूत-प्रेत का डर दिखाकर सुशांत का घर बदलवाया।
सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई है। उस पर यकीन करें तो दुनिया को पहली बार पता चला है कि सुशांत ने सुसाइड से पहले रिया के साथ जो आखिरी दिन गुजारे। .वो बेहद मुश्किल में गुजारे, घुट-घुट कर गुजारे, अब सीबीआई इसी FIR को आधार बना कर अपनी जांच आगे बढाएगी यानी एक बात जो शीशे की तरह साफ है कि अब सीबीआई जांच की आंच चक्रवर्ती परिवार तक पहुंचना ही है।
 
FIR में कितने आरोपी हैं
  • CBI की FIR में आरोपी नंबर 1 हैं रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही हैं।
  • इस लिस्ट में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, सुशांत की बिज़नेस मैनेजर श्रुति मोदी है।
  • इनके अलावा सीबीआई ने एक और शख्स को आरोपी बनाया है जिसके नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है।
किन किन धाराओं के तहत चलाया जा सकता है केस
  • धारा 306- जो आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप मे लगाई जाती है। आरोप सही साबित होने पर इस दफा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
  • धारा 341 - गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने के आरोप में लगाया जाता है। आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 1 महीने की जेल की सजा है।
  • धारा 342 यानी किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। अगर ये आरोप सच पाया जाता है तो अधिकतम 1  साल की जेल होती है।
  • धारा 120-B यानी आपराधिक साज़िश रचना।
  • धारा 406-  विश्वासघात करना, इसमें अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान है।
  • धारा 420 यानी धोखाधड़ी करना। अगर ये आरोप सच पाया जाता है तो अधिकतम 7  साल की जेल होती है।
  • धारा 380 यानी चोरी का आरोप भी है। जिसमें अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। 
  • धारा 506 आपराधिक तरीके से धमकी देने के आरोप में लगाई जाती है। इसमें  अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।
 क्या होगा सीबीई का नेकस्ट स्टेप?

सीबीआई की SIT जल्द मुम्बई पुलिस से केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुम्बई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और दर्ज किए गए गवाहों के बयान की कॉपी के लिए लेटर लिखेगी। साथ ही सुशांत के मोबाइल फोन सुशांत का लैपटॉप और इस मामले में मुंबई पुलिस ने अभी तक जो भी फॉरेंसिक जांच कराई है उनसे जुड़ी सभी रिपोर्ट की मांग करेगी।
 
सीबीआई की SIT  मुंबई के बांद्रा में सुशांत के घर का भी मुआयना करेगी, जहां सुशांत की लाश मिली थी। खास बात ये है कि सीबीआई के साथ मौके पर खुद की फॉरेंसिक टीम भी होगी, जो एक बार फिर से मौके से सुराग तलाशने की कोशिश करेगी।  SIT सुशांत के परिवार ने मर्डर का शक जाहिर किया है, जिसके मद्देनजर सीबीआई फ्लैट के उसी कमरे में क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी। डमी टेस्ट भी किया जाएगा। 
 
इसके अलावा मौत वाले दिन मौका-ए-वारदात पर मौजूद सभी लोगों के बयान नए सिरे से दर्ज करेगी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शॉविक, पिता इंद्रजीत से पूछताछ करेगी।
 
सीबीआई टीम में कौन-कौन शामिल?
 
सीबीआई ने इस मामले के लिए गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अफसर गगनदीप गंभीर भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत हैं। सीबीआई में एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव भी इस SIT में शामिल हैं। 
 

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