नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है। पेशे से चार्टर्ड अकांउटेंट और भगोड़े आतंकी टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को साल 2007 में टाडा अदालत ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद अक्टूबर, 2013 में याकूब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका के जरिए गुहार लगाई थी।
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने पहले ही मेमन की दया याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले में विशेष टाडा अदालत ने 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे पीठ ने यह कहते हुए उम्रकैद में बदल दिया था कि इन लोगों की भूमिका मेमन की भूमिका से अलग थी। इन 10 लोगों ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आरडीएक्स विस्फोटक से लदे वाहन खड़े किए थे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मेमन भगोड़े अपराधी टाइगर मेमन का भाई है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह मुंबई में हुए शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों का मुख्य षडयंत्रकारी था। मुंबई में भीड़ भरे 12 स्थानों पर हुए इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि मौत की सजा का सामना कर रहे 10 अन्य दोषी समाज के कमजोर वर्ग के थे, उनके पास रोजगार नहीं था और वह लोग मुख्य षड्यंत्रकारियों के ‘गुप्त इरादों’ के शिकार बन गए।
कोर्ट ने कहा था ‘मेमन और अन्य भगोड़े (दाउद इब्राहिम तथा अन्य) मुख्य षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने इस त्रासद कार्रवाई की साजिश रची थी। 10 अपीलकर्ता सिर्फ सहयोगी थे, जिनकी जानकारी उनके समकक्षों की तुलना में बहुत कम थी। हम कह सकते हैं कि उसने (याकूब ने) और अन्य फरार आरोपियों ने निशाना लगाया जबकि शेष अपीलकर्ताओं के पास हथियार थे।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त को इस मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें शेष साढ़े तीन साल की सजा काटने का आदेश दिया गया था।
विशेष टाडा अदालत ने संजय को वर्ष 2007 में 6 साल की सजा सुनाई थी, जिसे कोर्ट ने घटा कर 5 साल कर दिया था। संजय पहले ही 18 माह तक जेल में बंद रहे थे।