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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार के संशोधन पर लगाई मुहर, गिरफ्तारी से पहले नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

सप्रीम कोर्ट आज 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर अहम फैसला सुना दिया है ।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : February 10, 2020 10:54 IST
Supreme Court
Supreme Court

सप्रीम कोर्ट आज 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर अहम फैसला सुना दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार के फैसले को सही माना है। ऐसे में केंद्र द्वारा लाए गए संशोधन वैध रहेंगे। वहीं इस कानून के तहत गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। 

मार्च 2018 में अदालत ने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में अदालत के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद इस संशोधित कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, ''इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे।" पीठ ने अपने फैसले में कहा, ''न्यायालय राज्य सरकार को आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए कोई परमादेश नहीं जारी कर सकता है।" उत्तराखंड सरकार के पांच सितम्बर 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी की।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराये बगैर सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरे जाने का फैसला लिया गया था। सरकार के फैसले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने इसे खारिज कर दिया था।

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