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अनुच्छेद 35A: अश्विनी उपाध्याय की ताजा याचिका को आज सुनेगा SC, 31 अगस्त को होगी मुख्य सुनवाई

जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A के खिलाफ दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 27, 2018 11:49 IST
supreme court- India TV Hindi
supreme court

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A के खिलाफ दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 35A मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ताजा याचिका पर ही सुनवाई करेगा। दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस नई याचिका पर सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई से पहले ही घाटी में इस मुद्दे पर बवाल हो गया है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में कुछ जगह झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। (अहमदाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया , रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन )

मुख्य मामले की सुनवाई आगामी 31 अगस्त को होगी। बता दें कि 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में जजों की कमेटी ने इस पर कई तरह के सवाल पूछे थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की थी जहां कोर्ट को तय करना था कि इस मामले को संविधान पीठ के भेजा जाए या नहीं।

अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दें अथवा नहीं दें।

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