Saturday, December 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. 'सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'

'सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने जून में नए नियम को नोटिफाई किया था जिसके तहत सभी करदाताओं को 1 जुलाई से अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो जाएगा।

Edited by: India TV News Desk
Published : August 30, 2017 14:35 IST
aadhaar
aadhaar

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। ये भी पढ़ें: बड़ा खुलासा: राम रहीम का अदालत से ही भागने का प्लान था, कमांडो के साथ फरार होना चाहता था

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने यह बयान याचिकाकर्ताओं की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के यह कहे जाने के बाद दिया कि यदि सरकार समयसीमा बढ़ाने के लिए तैयार है तो मामले की सुनवाई नवंबर में की जा सकती है।

बता दें कि आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश अमिताव रॉय और न्यायाधीश एएम खानविल्कर की खंडपीठ अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर फैसले से आधार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था जिसके बाद माना जा रहा है कि कोर्ट आधार पर कोई कड़ा रुख एख्तियार कर सकता है।

हालांकि आधार से निजता के हनन के सवाल पर केन्द्र सरकार का दावा है कि वह नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को फूलप्रूफ करने के कई प्रयास कर रही है जिससे कि आधार के डेटा में सेंधमारी की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने जून में नए नियम को नोटिफाई किया था जिसके तहत सभी करदाताओं को 1 जुलाई से अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो जाएगा।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement