नई दिल्ली: CBI ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को चुनौती दी कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के विदेश भागने की आशंका नहीं है और न ही वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। न्यायालय ने चिदंबरम द्वारा दायर अपील के साथ ही CBI की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जतायी।
चिंदबरम ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन टिप्पणी की थी कि उनके विदेश भागने की आशंका नहीं है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया और CBI की ओर से पेश वकील रजत नायर ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया।
चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पहले से ही मंगलवार को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। CBI ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।