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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो PAN से भर सकते हैं IT रिटर्न

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर आज आंशिक रोक लगा दी।

Agencies
Published on: June 09, 2017 16:24 IST
Supreme court1- India TV Hindi
Supreme court1

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर आज आंशिक रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने आयकर कानून की धारा 139एए की वैधता बरकरार रखते हुये कहा कि यह संविधान पीठ के समक्ष लंबित याचिकाओं के नतीजे के दायरे में आयेगा। संविधान पीठ विचार कर रहा है कि क्या आधार योजना से निजता के अधिकार का अतिक्रमण होता है और क्या इससे आंकड़ों के लीक होने का खतरा है। 

जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि इस संबंध में कानून बनाने का संसद को अधिकार है। पीठ ने यह भी स्प्ष्ट किया कि उसने निजता के अधिकार और दूसरे पहलूओं पर गौर नहीं किया है कि आधार योजना मानवीय गरिमा को प्रभावित करती है। इन मुद्दों पर संविधान पीठ ही निर्णय करेगी। कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया कि आधार योजना के तहत एकत्र आंकड़े लीक नहीं हो। 

कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे नागरिकों को यह भरोसा हो कि इसके आंकड़े लीक नहीं होंगे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर कानून के प्रावधानों और आधार कानून के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बगैर आधार नंबर वाले पैन कार्ड संविधान पीठ द्वारा निजता के अधिकार जैसे मुद्दे पर फैसला किये जाने तक अवैध नहीं माने जायेंगे। यही नहीं, आधार से जुड़े निजता के अधिकार का फैसला होने तक नये कानून पर आंशिक रोक पहले किये गये किसी भी लेन देन को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी। केन्द्र सरकार ने इससे पहले कहा था कि पैन कार्यक्रम संदिग्ध हो गया था क्योंकि ये फर्जी भी बनाये जा सकते थे जबकि आधार पूरी तरह सुरक्षित प्रणाली है जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता। 

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