Sunday, December 22, 2024
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जस्टिस चेलमेश्वर के रिटायमेंट का बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया रोस्टर, जस्टिस गोगोई को मिलेंगे ये मामले

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की सेवानिवृति के दो दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को मामलों के आवंटन के लिए आज एक नया रोस्टर अधिसूचित किया। यह रोस्टर दो जुलाई से प्रभावी होगा।

Edited by: India TV News Desk
Published : June 25, 2018 7:45 IST
supreme court releases new roster after chelameswar...
supreme court releases new roster after chelameswar retirement

नयी दिल्ली: न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की सेवानिवृति के दो दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर अधिसूचित किया। यह रोस्टर दो जुलाई से प्रभावी होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद न्यायालय का नियमित कामकाज दो जुलाई से शुरू होगा। गत एक फरवरी को अधिसूचित पिछले रोस्टर की तरह नए रोस्टर में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सभी जनहित याचिकाओं , सामाजिक न्याय , चुनाव , बंदी प्रत्यक्षीकरण और अदालत की अवमानना से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 22 जून को न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की सेवानिवृति के बाद सीजेआई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो चुके न्यायमूर्ति रंजन गोगोई श्रम कानूनों , अप्रत्यक्ष करों , पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। (हिंदू-मुस्लिम दंपति के पासपोर्ट मामले में ट्रोल हुईं सुषमा स्वराज, दिया ये जवाब )

गत एक फरवरी को तब पहली बार रोस्टर को सार्वजनिक किया गया था जब न्यायमूर्ति चेलमेश्वर , गोगोई , एम बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को अभूतपूर्व संवाददाता सम्मेलन कर उनसे कनिष्ठ न्यायाधीशों को संवेदनशील जनहित याचिकाएं और अन्य अहम मामले दिए जाने पर सवाल उठाए थे। अधिसूचना में उन मामलों की सूची है जिनकी सुनवाई प्रधान न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीशों - गोगोई , लोकुर , जोसेफ , ए के सीकरी , एस ए बोबडे , एन वी रमण , अरुण मिश्रा , ए के गोयल , आर एफ नरीमन और ए एम सप्रे - की पीठों द्वारा की जानी है। न्यायमूर्ति लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को सेवा , सामाजिक न्याय , पर्सनल लॉ , भूमि अधिग्रहण , खदान एवं खनिज , उपभोक्ता संरक्षण और सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वह पारिस्थितिकीय असंतुलन , वन संरक्षण , वन्यजीव संरक्षण , पेड़ों की कटाई और भूजल स्तर से जुड़े मामलों की भी सुनवाई करेंगे।

न्यायमूर्ति जोसेफ की पीठ को श्रम कानूनों , किराया कानून , पारिवारिक कानून , अदालत की अवमानना और पर्सनल लॉ के मामले दिए गए हैं। वह धार्मिक एवं परमार्थ दान के अलावा सभी भूमि कानूनों एवं कृषि काश्तकारियों के मामलों की भी सुनवाई करेंगे। उच्चतम न्यायालय के पांच सदस्यीय कोलेजियम के नए सदस्य न्यायमूर्ति सीकरी की पीठ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों , चुनाव एवं आपराधिक मामलों , पर्सनल लॉ , अदालत की अवमानना , सामान्य दीवानी मामलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों की सुनवाई करेगी। इन पांच शीर्ष न्यायाधीशों के अलावा नए रोस्टर में पीठ की अध्यक्षता करने वाले छह अन्य न्यायाधीशों द्वारा सुने जाने वाले मामलों की भी सूची है।

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