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मतदान का समय बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- नहीं बदला जाएगा समय

लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान को तय समय से पहल कराने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में सवेरे साढ़े पांच बजे से मतदान शुरू कराने को लेकर निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की अपील की गई थी।

Written by: Bhasha
Published : May 13, 2019 19:08 IST
Supreme Court of India
Supreme Court of India

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान को तय समय से पहल कराने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में सवेरे साढ़े पांच बजे से मतदान शुरू कराने को लेकर निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की अपील की गई थी। लेकिन, कोर्ट से इसे खारिज कर दिया। याचिका में मतदान का समय सवेरे सात बजे के बजाये साढ़े पांच बजे करने का कारण गर्मी और पवित्र रमजान का महीना बताया गया था।

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की ग्रीष्म अवकाश कालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सवेरे सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए 19 मई को मतदान होगा।

पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा, ‘‘समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक है। लोग वोट डालने के लिए सुबह आ सकते हैं। उन्हें (चुनाव आयोग) व्यवस्था संबंधी समस्याओं (अगर समय परिवर्तित होता है) का सामना करना पड़ सकता है।’’ शीर्ष अदालत ने दो मई को निर्वाचन आयोग से कहा था कि मतदान के शेष चरण में मतदान के समय में परिवर्तन के लिए पेश प्रतिवेदन पर आवश्यक आदेश पारित किया जाए। निर्वाचन आयोग ने पांच मई को यह अनुरोध ठुकरा दिया था।

आयोग के निर्णय के बाद पाशा ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा था कि रमजान के दौरान मुस्लिम रोजा रखते हैं और मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, झारखण्ड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में प्रचण्ड गर्मी पड़ने के संकेत हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे मौसम में मुसलमान मतदाताओं के लिए बाहर निकल कर मतदान करना मुश्किल होगा।

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