नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी को सेवा में बहाल कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक महिला ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है और छुट्टी पर गयी है। उसका सारा बकाया भी मंजूर हो चुका है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे (अब प्रधान न्यायाधीश) के नेतृत्व में शीर्ष न्यायालय की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने पिछले साल मई में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश को क्लीनचिट दी थी क्योंकि महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं पाया गया था।
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में महिला कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला बंद करते हुए नगर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। मामले में शिकायतकर्ता हरियाणा के झज्जर के निवासी नवीन कुमार ने कहा था कि याचिका के विरोध में वह नहीं है और वह मामले को नहीं चलाना चाहता है।
कुमार द्वारा यहां तिलक मार्ग थाने में शिकायत के बाद महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के कथित आरोपों के लिए पिछले साल तीन मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
महिला ने पिछले साल अप्रैल में उच्चतम न्यायालय के 22 न्यायाधीशों के आवास पर शपथ पत्र भेजकर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोगोई के खिलाफ आरोप लगाए थे। महिला ने दावा किया था कि उसका तबादला कर दिया गया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।