नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो 59 याचिकाएं दायर की गई हैं उनपर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 59 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें कुछ याचिकाओं में इस एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं करने की गुजारिश की गई है जबकि कुछ याचिकाएं एक्ट के समर्थन में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नागरिकता कानून के मुद्दे पर फिलहाल के लिए केंद्र सरकार को राहत मिल गई है।
नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस मामले पर बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने के लिए कहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग नहीं मानी और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है।