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Tripura Violence: त्रिपुरा निकाय चुनाव टालन से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट में आगे कहा कि पुलिस चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी कदम उठाने को सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से अब तक हुई हिंसा पर क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में भी बताने को कहा है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : November 23, 2021 19:50 IST
Tripura Violence: त्रिपुरा निकाय चुनाव टालन से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी
Image Source : PTI/FILE PHOTO Tripura Violence: त्रिपुरा निकाय चुनाव टालन से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया
  • सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया
  • सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से अब तक हिंसा पर क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में भी बताने को कहा है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा निकाय चुनाव को टालने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया की डीजीपी और आईजी राज्य चुनाव आयोग से कल यानी बुधवार को सुबह मीटिंग करें और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर अगर और फोर्स की जरूरत हो तो केंद्र सरकार से मांगे।  

सुप्रीम कोर्ट में आगे कहा कि पुलिस चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी कदम उठाने को सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से अब तक हिंसा पर क्या कार्रवाई हुई है? इसके बारे में भी बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजीपी, आईजी और गृह सचिव की जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हों। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को करेगा।

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