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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फ़ोन टैपिंग पर रोक लगाने की मांग, केंद्र से मांगा जवाब

सप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फ़ोन टैपिंग का अधिकार सीबीआई और दूसरी एजेंसियों को सौंपने के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 14, 2019 11:30 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court

सप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फ़ोन टैपिंग का अधिकार सीबीआई और दूसरी एजेंसियों को सौंपने के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए सीबीआई और दूसरी एजेंसियों को अधिकार देने वाले गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गयी है।

बता दें कि पिछले महीने गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सचिवालय (रॉ), ‘डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस’ और दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की कथित तौर पर निगरानी करने का अधिकार होगा। 

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