नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा के बलात्कार का आरोप है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अपनी गिरफ्तारी से रोक के लिए अतुल राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सोमवार को कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले भी शीर्ष अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इंकार कर चुकी है।
कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया। राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।