नई दिल्ली। शादी के लिए पुरुषों की कानूनी उम्र को घटाकर 18 वर्ष किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील ने याचिका दायर की थी उसपर कोर्ट ने 25000 रुपए का जुर्माना ठोका है। कोर्ट को वकील अशोक पांडे की याचिका में कोई खूबी नहीं दिखी जिस वजह से कोर्ट ने वकील की याचिका को बर्खास्त करते हुए पर यह जुर्माना लगाया है। फिलहाल देश में पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी उम्र कम से कम 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।