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सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाउद इब्राहिम की संपत्‍तियों को जब्‍त करने का आदेश

कोर्ट ने इस संबंध में उसके परिवार की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी। उन्‍होंने मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद की संपत्तियों की कुर्की के एक आदेश को चुनौती दी थी। बताया जाता है कि वहां दाऊद की करोड़ों की संपत्ति है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 20, 2018 11:27 IST
Supreme Court directs Centre to seize Dawood Ibrahim's properties
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाउद इब्राहिम की संपत्‍तियों को जब्‍त करने का आदेश  

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंडरवर्ल्‍ड डॉन दाउद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद दाऊद की सात सपत्तियां जब्त होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में दाऊद के परिवार की अर्जी को खारिज कर दिया है। दाऊद की अधिकांश संपत्तियां मुंबई में हैं, जो कोर्ट के इस फैसले के बाद जब्‍त कर ली जाएंगी।

कोर्ट ने इस संबंध में उसके परिवार की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी। उन्‍होंने मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद की संपत्तियों की कुर्की के एक आदेश को चुनौती दी थी। बताया जाता है कि वहां दाऊद की करोड़ों की संपत्ति है।

जस्टिस आर के अग्रवाल की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया। पिछले साल नवंबर में दक्षिण मुंबई स्थित दाऊद की तीन संपत्तियों की 11.58 करोड़ रुपये में नीलामी हुई थी। ये तीन संपत्तियां होटल रौनक अफरोज, जो दिल्‍ली जायका के नाम से भी जानी जाती थी, शुभम गेस्‍ट हाउस और दमारवाला बिल्डिंग में छह कमरे थे। दाऊद की ब्रिटेन में भी कई संपत्तियां हैं।

62 वर्षीय माफिया डॉन दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का भी मास्टरमाइंड है। मैच फिक्सिंग और धमकी देकर रकम ऐंठने जैसे अपराधों से डॉन बने दाऊद की नासिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत, यूएई, स्पेन, मोरक्को, टर्की, सायप्रस और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपार अचल संपत्ति है।

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