नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून, 2020 से सभी भाषाओं में 'इंडिया' को 'भारत' कहने का आदेश दिया है। लेकिन, यह दावा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।
यह भ्रामक दावा सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर हुई सुनवाई के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें देश के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 से "इंडिया" को नाम हटाने की मांग की गई थी।
अनुच्छेद-1 कहता है, इंडिया, जो भारत है वह राज्यों और क्षेत्रों का एक संघ होगा।" सुप्रीम कोर्ट में इसी अनुच्छेद-1 से इंडिया को हटाकर इसकी जगह पर भारत या हिन्दुस्तान किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कोई फैसला नहीं सुनाया।
ऐसे में साफ है कि सोशल मीडिया पर "सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून, 2020 से सभी भाषाओं में 'इंडिया' को 'भारत' कहने का आदेश दिया है" का दावा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। सोशल मीडिया पर होने वाले ऐसे दावों से सचेत रहें।
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 से 'इंडिया' को भारत या हिंदुस्तान से बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के समक्ष जाने की अनुमति दी थी।