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उच्चतम न्यायालय ने कर्णन का अंतरिम जमानत का आग्रह ठुकराया

एक माह से अधिक समय तक गायब रहे कर्णन को कल गिरफ्तार किया गया। पीठ ने कहा कि सात न्यायाधीशों की पीठ पहले ही आदेश पारित कर चुकी हैऔर केवल विशेष पीठ ही अपील सुन सकती है।

Bhasha
Published on: June 21, 2017 12:56 IST
Karnan- India TV Hindi
Image Source : PTI Karnan

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कलकाा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्त सी एस कर्णन के उस आग्रह पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत दिए जाने तथा अदालत की अवमानना की वजह से स्वयं को सुनाई गई छह माह की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्त डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्त एस के कौल की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ का आदेश मानना न्यायालय का दायित्व है और कर्णन को प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष यह मामला बताना चाहिए। ये भी पढ़ें: कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव, किसका है पलड़ा भारी, पढ़िए...

एक माह से अधिक समय तक गायब रहे कर्णन को कल गिरफ्तार किया गया। पीठ ने कहा कि सात न्यायाधीशों की पीठ पहले ही आदेश पारित कर चुकी हैऔर केवल विशेष पीठ ही अपील सुन सकती है। कर्णन की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने कहा कि अदालत के पास सभी अधिकार हैं और उसे तब तक के लिए कर्णन को अंतरिम जमानत देना चाहिए जब तक अदालत फिर से नहीं खुल जाती।

इस पर अवकाश पीठ ने कहा कि वह सात न्यायाधीशों की पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 62 वर्षीय कर्णन को बीती रात पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयंबतूर से गिरफ्तार कर लिया। कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए उच्चतम न्यायालय ने छह माह की सजा सुनाई थी जिसके बाद वह एक माह से भी अधिक समय तक गायब रहे।

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