Friday, November 22, 2024
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HC के ‘DJ पर बैन’ लगाने के फैसले को SC में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई करने से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुछ मामलों में सुनवाई करते हुए शाम 5 से रात 10 बजे तक डीजे बजाए पर बैन लगाने के विरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करने से इनकार किया है।

Reported by: Abhay Parashar @abhayparashar
Updated on: October 23, 2019 14:25 IST
Supreme Court of India- India TV Hindi
Image Source : PTI Supreme Court of India

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुछ मामलों में सुनवाई करते हुए शाम 5 से रात 10 बजे तक डीजे बजाए पर बैन लगाने के विरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई करने से इंकार किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि "मेरे भाई (जस्टिस बोबड़े) कहते हैं कि अब म्यूजिक के रूप में आजकल सिर्फ शोर होता है। इतनी ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक कानों के लिए और बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है।"

नोएडा में होने वाले सनबर्न फेस्टिवल को लेकर उनकी तरफ से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की याचिका दायर की थी, जिसमें यह इजाज़त मांगी गई थी कि इस फेस्टिवल के मद्देनजर शाम 5 से रात 10 बजे के बीच उन्हें डीजे चलाने की इजाज़त दी जाए।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने के समय को लेकर कुछ मामलों में सुनवाई करते हुए शाम 5 से रात 10 बजे के बीच डीजे बजाने पर बैन लगा दिया था। गौरतलब है कि यह बैन सिर्फ उन मामलों में डीजे बजाए जाने पर लगाया गया था जिनपर कोर्ट ने सुनवाई की थी। पूरे राज्य में डीजे बजाए जाने पर बैन नहीं है।

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