कर्नाटक के बागी कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक के इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनके त्यागपत्रों को अस्वीकृत करने के आदेश को निरस्त कर दें। इसकी के साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द करने से संबंधी आदेश को भी सुप्रीमकोर्ट निरस्त कर दे।
पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले अयोग्य करार दिया था। यहां के नौ विधायकों ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें सदन से अयोग्य करार देने के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इसमें ए.एच.विश्वनाथ, के.सी.नारायणगौड़ा, ए.के.गोपालैया, प्रताप गौड़ा शामिल हैं।