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संविधान दिवस पर महाराष्ट्र पर 'सुप्रीम फैसला', 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए जल्द से जल्द प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है और यह भी कहा है कि वोटिंग के दौरान कोई भी विधायक अपना मत गुप्त नहीं रख सकेगा, यानि विधायक का वोट किसे गया यह वोटिंग के समय ही पता चल जाएगा

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 26, 2019 16:38 IST
संविधान दिवस पर महाराष्ट्र पर 'सुप्रीम फैसला', 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश- India TV Hindi
संविधान दिवस पर महाराष्ट्र पर 'सुप्रीम फैसला', 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि महाराष्ट्र में 27 नवंबर शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट की लाइव कवरेज दिखानी होगी। आज मंगलवार को ही देश 70वां संविधान दिवस मना रहा है और संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए जल्द से जल्द प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है और यह भी कहा है कि वोटिंग के दौरान कोई भी विधायक अपना मत गुप्त नहीं रख सकेगा, यानि विधायक का वोट किसे गया यह वोटिंग के समय ही पता चल जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर दोनो पक्षों की दलील सुनी थी और आज मंगलवार के लिए फैसला सुनाने का दिन तय किया था। आज ही देश संविधान दिवस मना रहा है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान को और मजबूत देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की पहली प्रतिक्रिया आई है, नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए 'सत्यमेव जयते' लिखा है। अपने ट्वीट के जरिए नवाब मलिक यह जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनके धड़े की जीत हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, विधायकों की नियुक्ति के बाद ही विश्वासमत के लिए वोटिंग हो सकेगी।  

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