नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं के समूह पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे की जाएगी। इन याचिकाओं में बैंक खाते और मोबाइल नंबर सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने पर दी गई अंतरिम राहत के विस्तार की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को कहा था कि इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई अदालत की सांविधानिक पीठ करेगी। इस दौरान आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को प्रशासनिक आदेश से बढ़ा दिया गया है। लेकिन मोबाइल नंबर से आधार नंबर जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा को बिना शीर्ष अदालत के आदेश से नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसे जोड़ने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने ही दिया था।
आधार नंबर को मोबाइल नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तय की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पुट्टुस्वामी, मैगसायसे पुरस्कार से सम्मानित शांता सिन्हा, नारीवादी शोधकर्ता कल्याणी सेन मेनन और अन्य ने आधार अधिनियम की वैधता को अदालत में चुनौती है और कहा कि यह निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।