नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या मामले पर अंतिम फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं अभी तक की कुछ बड़ी बातें
- न्यायालय अब पूजा के अधिकार के लिये गोपाल सिंह विशारद के दावे पर फैसला सुना रहा है।
- शिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढांचे को लेकर था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
- न्यायालय ने सर्वसम्मति से शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज की।
- बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी।
- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।
- ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले जमीन के नीचे इस्लामिक ढांचा था।
- शिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढांचे को लेकर था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
- राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकारी है।
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एएसआई यह साबित नहीं कर पाया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई।
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न्यायालय ने कहा कि निर्मोही अखाड़े की याचिका कानूनी समय सीमा के दायरे में नहीं, न ही वह रखरखाव या राम लला के उपासक।
गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में न्यायालय ने 40 दिन तक दलीलें सुनी थीं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।