नई दिल्ली: SC/ST ऐक्ट को लेकर सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और इस मामले की सुनवाई अब 10 दिनों के बाद होगी। सरकार ने आज ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। जस्टिस गोयल और जस्टिस ललित की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
इससे पहले कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि उसके 20 मार्च के फैसले से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार का हनन होता है। सरकार ने कोर्ट से इस कानून के प्रावधानों को बहाल करने का अनुरोध किया।
वहीं इस फैसले के विरोध में दलित संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने मंगलवार को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन नें कई शहर जिनमें सोमवार को बंद के दौरान हिंसा देखने को मिली थी वहां आज स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने हापुर, आगरा, मेरठ गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मुरैना के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं।