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मोजरबेयर मामला: 17 अक्‍टूबर तक जेल में रहेंगे कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्‍यायिक हिरासत

अदालत ने रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने पुरी की न्यायिक हिरासत की समय सीमा बढ़ाते हुए इसे 17 अक्तूबर कर दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 03, 2019 12:42 IST
Ratul Puri- India TV Hindi
Ratul Puri

कथित बैंक धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे मोजरबेयर कंपनी के मालिक और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को आज बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने पुरी की न्यायिक हिरासत की समय सीमा बढ़ाते हुए इसे 17 अक्तूबर कर दिया है।

विशेष अदालत की न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने व्यवसायी रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 17 अक्तूबर तक बढ़ा दी। इससे पहले 20 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रतुल पुरी की हिरासत की अवधि 3 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी थी। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को करीब 354 करोड़ रुपये की चपत लगाने से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने रतुल पुरी के खिलाफ मोजरबेयर इंडिया (एमबीआईएल) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

अगस्‍ता वेस्‍टलैंड में भी बढ़ी हिरासत 

इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में हैं। रतुल पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मों से जुड़े खातों का इस्तेमाल वीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया था।

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