नयी दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद सरकार ने बुधवार को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया। आयकर विभाग कैडर के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) कैडर के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त होना था।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘भारत के राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के रूप में बढ़ा दिया है।’’
मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया।
केंद्र के 2020 के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने पिछले रविवार को दो अध्यादेश जारी किए जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।