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शोपियां मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस

जम्मू कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों और सेना के बीच हुई झड़प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्मी के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 12, 2018 13:39 IST
Representational Image | PTI Photo- India TV Hindi
Representational Image | PTI Photo

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों और सेना के बीच हुई झड़प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्मी के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ FIR पर यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए लगाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब देने को कहा है। सेना पर FIR के मामले में मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह (रिटायर्ड) ने सेना के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसी याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। मेजर आदित्य के पिता ने कहा है कि उनके बेटे ने जो भी किया वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकारी संपत्ति और सैन्य अधिकारियों की रक्षा के लिए किया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाना गलत है और उसे निरस्त किया जाए।

आपको बता दें कि 27 जनवरी को शोपियां के गनोवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। इस घटना में 2 आम नागरिकों की मौत हो गई थी जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल राइफल्स के 10 सैनिकों के खिलाफ रणवीर पैनल कोड की धारा 336, 307 और 302 के तहत FIR दर्ज की गई थी।

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