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येचुरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कश्मीर में नजरबंद CPM नेता तारिगामी को AIIMS लाया जाए

बेंच ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किये।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 05, 2019 13:19 IST
Yechury says he has no objection if Tarigami is shifted to AIIMS for better treatment | PTI File- India TV Hindi
Yechury says he has no objection if Tarigami is shifted to AIIMS for better treatment | PTI File

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीमार नेता मोहम्म्द यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से अविलंब दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। तारिगामी इस समय श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के बीच परामर्श के बाद ही तारिगामी को स्थानांतरित किया जाएगा। 

बेंच ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किये। येचुरी ने याचिका में कहा है कि तारिगामी को नजरबंद करने का कोई एक जैसा आदेश नहीं था। साथ ही पीठ ने इस याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अब 16 सितंबर को आगे सुनवाई होगी। येचुरी ने पीठ से कहा कि सीपीएम के पूर्व विधायक को बेहतर इलाज के लिए एम्स में स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पूर्व विधायक की नजरबंदी को चुनौती देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।’

शीर्ष अदालत ने इससे पहले येचुरी को अपने अस्वस्थ सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति देते हुये उन्हें पूर्व विधायक के स्वास्थ के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। येचुरी ने हलफनामे में तारिगामी की सेहत का जिक्र करने के साथ ही अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में उठ रहे कई दूसरे मुद्दों का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन का जवाब मिलने के बाद इन सभी मुद्दों पर 16 सितंबर को विचार किया जायेगा। 

इससे पहले न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि येचुरी को सिर्फ अपने बीमार पार्टी सहयोगी से मुलाकात के लिए जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच, तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में स्थानांतरित करने के लिये दायर अर्जी की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया था।

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